सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सुनाया फैसला
दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक बडा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि,टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा।रेबीज संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा।कुत्तों के लिए MCD भोजन स्थल बनाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को भोजन कराने पर पाबंदी लगाई गई है।
uttar pradesh
1:05 PM, Aug 22, 2025
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SKETCH BY - GOOGLE
उत्तर प्रद्रेश। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक बडा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि,टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा।रेबीज संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा।कुत्तों के लिए MCD भोजन स्थल बनाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को भोजन कराने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा,कुत्ता पकड़ने से रोकने पर 25000 का जुर्माना और NGO ने रोका तो 2 लाख का जुर्माना लगेगा। पशु प्रेमियो की तो खुशी का तो कोई ठिाकना नही है। वो जो चाहते थे। वही हो रखा हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हैं। तब से लोग के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है।
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